मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति के आधार, PAN, और वोटर आईडी का क्या होता है? जानें पूरी डिटेल

मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति के आधार, PAN,  और वोटर आईडी का क्या होता है? जानें पूरी डिटेल


क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की मृत्यु होने के बाद उसके सभी सरकारी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, PAN कार्ड, वोटर आईडी कार्ड का क्या इस्तेमाल रह जाता है. अगर आपके मन में भी ये ख्याल आया है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी की मृत्यु के बाद इन डॉक्यूमेंट्स का क्या करना चाहिए. कोरोना काल के दौरान कई परिवारों ने अपनों को खोया है. ऐसे में हम आपको आज बता रहे हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स (Aadhaar Card, PAN Card,  Voter Id Card) के साथ क्या कर सकते हैं.

PAN कार्ड

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर रखना बहुत जरूरी है. ये आपके डीमैट खाते, बैंक खाते और आधार कार्ड से भी लिंक होता है. ऐसे में मृतक व्यक्ति का पैन कार्ड डिएक्टिवेट कराना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं किया तो किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ने से मृतक के परिवार पर परेशानी आ सकती है. 

अगर आपको लगता है कि मृतक का पैन कार्ड आपके काम आ सकता है तो आप इसे रख सकते हैं लेकिन आप चाहें तो इसे सरेंडर भी कर सकते हैं. इसके लिए मृतक के परिवार के सदस्य को इनकम टैक्स विभाग में संपर्क करना होगा. सरेंडर करने से पहले मृतक के सभी खाते किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करा देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए


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आधार कार्ड

अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद आधार कार्ड को रद्द करने की कोई व्यवस्था नहीं है. ऐसे में ये परिवार की जिम्मेदारी है कि उसके आधार कार्ड को संभालकर रखे, ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए. अगर व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले आधार के जरिए किसी योजना या सब्सिडी का लाभ ले रहा है तो संबंधित विभाग को व्यक्ति की मौत की जानकारी देनी चाहिए. इसके बाद व्यक्ति का नाम योजना से हटा दिया जाएगा. 

अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उस व्यक्ति के आधार का लॉक किया जा सकता है. इसके लिए किसी को एमआधार ऐप या UIDAI वेबसाइट पर जाकर मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड को लॉक करना होगा. इससे मृत व्यक्ति के मोबाइल नंबर के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी.


वोटर आईडी कार्ड

देश में वोटर आईडी कार्ड का होना बहुत जरूरी है. इस कार्ड के बदौलत ही कोई भी व्यक्ति वोट डालता है. किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद इसे रद्द करवाया जा सकता है. अगर रद्द नहीं किया और किसी गलत हाथों में पड़ गया तो चुनाव में फर्जी वोट डलने का डर हो सकता है. इसके लिए  आपको चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म-7 भरना होगा, जिसके बाद ये कार्ड रद्द हो जाएगा. इसके लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी. 



 


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