सिम कार्ड लेने के लिए नियम में हुआ बदलाव, इस उम्र के लोगों को नहीं मिलेगा सिम।

कहा है कि किसी नाबालिग को सिम कार्ड बेचना। दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा एक अवैध गतिविधि होगी। आइए जानते हैं सरकार के इस फैसले के बारे में। विस्तार से।
CAF फॉर्म भरने के बाद ही जारी हों सिम कार्ड
नया सिम खरीदने के लिए ग्राहकों को एक कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म (CAF) भरना होता है। यह आमतौर पर टेलीकॉम कंपनी और ग्राहक के बीच एक समझौता होता है। इस फॉर्म में अब संशोधन किया गया है जिसके मुताबिक सिम कार्ड खरीदने की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसे भी सिम कार्ड नहीं बेचा जा सकता।
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